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Supreme Court Pornography PIL :- पोर्नोग्राफी पर देशव्यापी प्रतिबंध की मांग वाली PIL सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, कहा- यह नीतिगत मामला है

Supreme Court Pornography PIL :- सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में पोर्नोग्राफी देखने पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह न्यायपालिका के बजाय सरकार की नीति (Policy) से जुड़ा विषय है और इस पर निर्णय लेना केंद्र सरकार तथा संबंधित प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह पोर्नोग्राफिक सामग्री, विशेषकर सार्वजनिक स्थानों पर इसके प्रदर्शन और नाबालिगों की पहुंच को रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति और कानूनी ढांचा तैयार करे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर नीतिगत, तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेने की आवश्यकता है।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह अपनी मांगों के साथ केंद्र सरकार और संबंधित विभागों के समक्ष प्रतिनिधित्व (Representation) दे। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के मामलों में न्यायालय सीधे नीति बनाने के निर्देश नहीं दे सकता।

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यह ध्यान देने योग्य है कि इस मामले का मुख्य फोकस सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील सामग्री के प्रदर्शन और नाबालिगों की सुरक्षा था। अदालत ने निजी जीवन में वयस्कों के व्यवहार पर कोई नया कानूनी निर्णय नहीं दिया, बल्कि केवल यह कहा कि व्यापक नियामक ढांचा तैयार करना सरकार का विषय है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा कि वह इस विषय में कोई नई नीति या कानून बनाने पर विचार करती है या नहीं। फिलहाल, अदालत ने इस मामले में किसी प्रकार का देशव्यापी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी नहीं किया है।