Supreme Court DMRC Metro Stations :– दिल्ली में CJP विरोध प्रदर्शन के बीच बंद किए गए मेट्रो स्टेशनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि यदि दोपहर (लंच) तक मेट्रो स्टेशन नहीं खोले गए, तो अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करेगी। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा वकीलों और वादकारियों को हो रही परेशानी उठाए जाने के बाद आई।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि कई प्रमुख मेट्रो स्टेशन बंद होने के कारण वकीलों, न्यायालय कर्मियों और आम लोगों को अदालत तक पहुंचने में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन पहले ही DMRC और संबंधित अधिकारियों से समाधान निकालने को कह चुका है। यदि दोपहर तक स्थिति सामान्य नहीं हुई तो अदालत आवश्यक कदम उठाएगी।
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि मेट्रो बंद होने के कारण यदि कोई वकील अदालत नहीं पहुंच पाता है तो केवल इसी आधार पर उसके मामले में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा कि न्याय तक पहुंच प्रभावित नहीं होनी चाहिए और प्रशासन को आम नागरिकों तथा न्यायिक व्यवस्था दोनों की सुविधा का ध्यान रखना होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सुरक्षा कारणों से राजधानी के कई मेट्रो स्टेशन अस्थायी रूप से बंद किए हैं। इन स्टेशनों का संचालन CJP विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर रोका गया है। फिलहाल सभी की नजर DMRC और प्रशासन के अगले फैसले पर है।















