बैतूल- पटाखा फैक्ट्री के पांच गोदाम सील, पुलिस ने जब्त किये 25000 रस्सी बम एवं 60 किलो खुला बारूद, एक आरोपी गिरफ्तार

“शासन द्वारा बनाये गये लायसेंस के नियमो का पालन न करने से लोगो कि जान-माल को खतरा बताया, फटाखा निर्माण कार्य में एक नाबालिग बालक एवं एक नाबालिग बालिका कार्य करते पाए गए”

पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री  के पांच गोदामों को अनियमितता मिलने पर सील कर दिया है। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री को 15 किलो बारूद का लाइसेंस प्राप्त है लेकिन यहां पर 60 किलो बारूद से 25 हजार रस्सी बम बनाए जा रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस बल ने छापामार कार्यवाही करते हुए पांचों गोदामों को सील कर दिया है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया के निर्देश पर गंज थाना प्रभारी रविकांत डहेरिया के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने यहां से 3 लाख रुपए का मशरूका जप्त करने की कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस और प्रशासन ने यह कार्यवाही जिला मुख्यालय से करीब 40 किमी दूर बैतूल बाजार थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम रेवड़ा में बीती रात्रि में की गई। पुलिस ने बताया कि लायसेंस धारी अनिल दरवाई द्वारा कारोबार का संचालन नही किया जाकर उसके स्थान पर उसके भाई राजेश दरवाई द्वारा फटाखा निर्माण कार्य किया जाना पाया गया। फटाखा निर्माण कार्य रात्रि में संचालित किया जा रहा था। 

फटाखा निर्माण कार्य में एक नाबालिग बालक एवं एक नाबालिग बालिका कार्य करते पाए गए। लायसेंस मात्रा 15 किलोग्राम से अधिक लगभग 25000 रस्सी बम का निर्माण किया जाना पाया गया तथा 60 किलो ग्राम बारूद खुले में भण्डारण पाया गया। फैक्टरी संचालक द्वारा विस्फोटक पदार्थ एवं अतिशबाजी के रखरखाव संबधी एवं बेचने के संबंध में स्टाक रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। फैक्टरी में हाथ से मिश्रण मिलाकर बारूद बनाने का कार्य किया जाना पाया गया। शासन द्वारा बनाये गये लायसेंस के नियमो का पालन नही करने से लोगो कि जान-माल को खतरा हो सकता है। पुलिस द्वारा तत्वरित कार्यवाही कि गई अन्यथा कोई बड़ी घटना कारित हो सकती थी। पुलिस कि कार्यवाही केवल कानून का पालन करने के लिये ही नही बल्कि आमजनता की सुरक्षा के लिये है। उक्त प्रकरण में पुलिस ने आरोपी अनिल दरवाई तथा राजेश दरवाई निवासी विकास नगर बैतूल के विरूध्द थाना सांईखेडा में अपराध के 289/24 धारा 287, 288 बीएनएस 2023, 5/9 बी विस्फोटक अधिनियम 1984, 14 (1ए) बालक और कुमार श्रम प्रतिशेध और विनियम 1986 का पंजीबध्द किया जाकर विवेचना में लिया गया है। आरोपी राजेश पिता सीताराम दरवाई निवासी विकास नगर वनविधालय बैतूल को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी के भाई लायसेंसधारी अनिल दरवाई की गिरफ्तार हेतु टीम तैयार कर नीमच भेजी गई है।