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रेलवे टिकट रिफंड नियम 2026 | 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर ही मिलेगा पैसा

यात्री IRCTC ऐप पर टिकट कैंसिल करते हुए, नए रेलवे रिफंड नियम को दर्शाता दृश्य

Devidas | Satvik Samachar

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव किया है। नए रेलवे टिकट रिफंड नियम 2026 के तहत अब टिकट कैंसिलेशन के नियम सख्त हो गए हैं। अब अगर कोई यात्री ट्रेन के निर्धारित समय से 8 घंटे के अंदर टिकट रद्द करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

पहले यह सीमा 4 घंटे थी और यात्रियों को आंशिक रिफंड मिल जाता था। लेकिन अब रेलवे ने समय बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया है। वहीं, 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर 50% रिफंड मिलेगा। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टिकट दलालों पर रोक लगाना है।

इसके साथ ही, रेलवे ने एक और सुविधा दी है। अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। यह सुविधा IRCTC वेबसाइट, ऐप या रेलवे काउंटर से ली जा सकती है।

अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है या पूरी तरह कैंसिल हो जाती है, तो यात्री TDR फाइल कर पूरा रिफंड ले सकते हैं।

नए रेलवे टिकट रिफंड नियम 2026 से यात्रियों को योजना बनाकर टिकट बुक और कैंसिल करने की सलाह दी जा रही है।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1. क्या 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करने पर पैसा मिलेगा?
नहीं, 8 घंटे के अंदर कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

Q2. 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर कितना रिफंड मिलेगा?
इस समय के बीच कैंसिल करने पर 50% रिफंड मिलेगा।

Q3. क्या बोर्डिंग स्टेशन बदला जा सकता है?
हाँ, अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।