दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिभावक

दिनाँक 30/05/2025 नई दिल्ली


दिल्ली के निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ पैरंट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया था कि सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए दिल्ली शिक्षा निदेशालय से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार, शिक्षा निदेशालय और प्राइवेट स्कूलों की संस्था एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अभिभावकों का कहना है कि हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों से अलग है और इससे स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई प्राइवेट स्कूलों ने इस आदेश के बाद 100% तक फीस बढ़ा दी है, जिससे पैरंट्स पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाखों अभिभावकों और छात्रों के लिए अहम हो सकता है।

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