दिल्ली शराब घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल-सिसोदिया पर केस चलाने की मंजूरी मिली
“Delhi Liquor Scam: दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ PMLA के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ED को मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है।”
दिनाँक 16/01/2025 नई दिल्ली
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (PMLA) के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की शराब नीति से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि ‘साउथ ग्रुप’ नामक एक कार्टेल को विशेष लाभ पहुंचाया गया, जिसके बदले में कथित रूप से रिश्वत ली गई थी।
इससे पहले, केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर तर्क दिया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में भी ईडी को मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। अब, गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद, ईडी दिल्ली उच्च न्यायालय को इस बारे में सूचित करेगा, जहां 30 जनवरी को केजरीवाल और सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई निर्धारित है। इसके बाद, निचली अदालत में उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
यह घटनाक्रम दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुआ है, जिससे आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए राजनीतिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रियाएं और अदालत के निर्णय महत्वपूर्ण होंगे, जो दिल्ली की राजनीति पर प्रभाव डाल सकते हैं।
