दिनाँक 27/03/2025 नई दिल्ली
नई दिल्ली: राज्यसभा ने बुधवार को बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 को पारित कर दिया है, जिससे बैंकिंग नियमों में कई अहम बदलाव होंगे। इससे पहले, लोकसभा ने इसे 3 दिसंबर 2024 को पारित कर दिया था। यह नया कानून ग्राहकों के लिए बैंकिंग को और आसान बनाएगा।
अब बैंक खाते और FD के लिए चार नॉमिनी बना सकेंगे
इस विधेयक में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब बैंक खाताधारक या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) धारक अधिकतम चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। पहले केवल एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बनाने की अनुमति थी। यह बदलाव खासतौर पर कोविड-19 महामारी के दौरान सामने आई समस्याओं को देखते हुए किया गया है, जिससे खाताधारकों के निधन के बाद धन के वितरण को आसान बनाया जा सके।
एनपीए में आई भारी गिरावट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैंकों के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ सख्त वसूली कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
नकद और FD के लिए एक साथ नॉमिनी बनाने की सुविधा
इस विधेयक के तहत, अब नकद और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के लिए एक साथ नॉमिनी बनाया जा सकता है। हालांकि, लॉकर के लिए केवल एक ही नॉमिनी की अनुमति होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि बीमा पॉलिसियों और अन्य वित्तीय साधनों में यह सुविधा पहले से ही मौजूद थी।
जन-धन खातों में बड़ी सफलता
निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब तक 55 करोड़ जन-धन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 55% खाताधारक महिलाएं हैं। भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का उपयोग करके 80% से अधिक बैंक खाता खोलने का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसे पारंपरिक तरीकों से हासिल करने में 47 साल लग जाते।
विपक्ष ने जताई चिंता
राज्यसभा में विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लेकर चिंता जताई और कहा कि यह तेजी से बदलते वित्तीय परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ है।
क्या है बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024?
- अब बैंक खाते और FD के लिए अधिकतम चार नॉमिनी बना सकते हैं।
- नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) में कमी लाने के लिए सख्त नियम।
- नकद और FD के लिए एक साथ नॉमिनी जोड़ने की सुविधा।
- लॉकर के लिए केवल एक ही नॉमिनी की अनुमति।
- बैंकों की रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार और RBI की निगरानी मजबूत करने के प्रावधान।
अब यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है और जल्द ही कानून का रूप लेगा। इससे ग्राहकों के लिए बैंकिंग से जुड़े नियम और सुविधाएं आसान होंगी।


