दिनाँक 16/09/2025 नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को पूरी तरह से रोकने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी कानून को संवैधानिक माना जाता है और उसे केवल बेहद दुर्लभ मामलों में ही रोका जा सकता है। हालांकि, अदालत ने इस कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है। अब कलेक्टर को वक्फ संपत्ति विवादों पर फैसला लेने का अधिकार नहीं होगा।
इस फैसले के बाद देशभर के मुस्लिम नेता और धर्मगुरु सामने आए। उनका कहना है कि यह आदेश गरीब, यतीम और वंचित मुसलमानों के हित में अहम कदम है।
हैदराबाद से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह एक अंतरिम आदेश है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही पूरे अधिनियम पर अंतिम फैसला देगा और इसकी सुनवाई तेज की जाएगी।

