बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन को लेकर यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष
Updated on 08/05/2025
दिनाँक 06/08/2025 नई दिल्ली
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को लेकर जो अध्यादेश लाया गया है, उसका मकसद मंदिर का बेहतर प्रशासन करना है।
सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के.एम. नटराज ने कोर्ट में कहा कि इस अध्यादेश का मंदिर प्रबंधन से जुड़े पहले से लंबित केसों से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मंदिर के सुचारू संचालन और व्यवस्थापन के लिए लाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष सुना गया। अब इस पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
