बिहार विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच छह विधेयक पास, युवाओं और गिग वर्कर्स को मिलेगा लाभ

दिनाँक 24/07/2025 नई दिल्ली

बिहार विधानसभा ने बुधवार को कुल छह महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी। इनमें जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025, बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 और गिग वर्कर्स से जुड़ा नया कानून शामिल है। सभी विधेयकों को बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया, क्योंकि विपक्षी दलों के सदस्य बहस से पहले ही सदन से वाकआउट कर बाहर चले गए।

जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय

श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बनने वाला यह विश्वविद्यालय राज्य में कौशल विकास और प्रबंधन संस्थानों को एक मानक ढांचे में लाएगा। यह संस्थान युवाओं को बाजार की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करेगा।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन

उपमुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस संशोधन से कृषि संस्थानों में भर्तियों की प्रक्रिया पारदर्शी और विवादमुक्त होगी, जिससे योग्य उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिलेंगे।

गिग वर्कर्स के लिए पहला कानून

बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार गिग वर्कर्स (जैसे- डिलीवरी बॉय, टैक्सी ड्राइवर आदि) के लिए भी कानून बनाने की पहल की है। बिहार प्लेटफार्म आधारित गिग कामगार विधेयक 2025 के तहत एक बोर्ड का गठन कर ऐसे कामगारों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा।

दुकान और प्रतिष्ठान कानून में बदलाव

बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) विधेयक 2025 के अनुसार अब 0 से 9 तक के कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा, कामगारों को भुगतान बैंक के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।

कारखाना कानून में संशोधन

नया संशोधन नियोक्ताओं को काम की अवधि बढ़ाने की अनुमति देता है, लेकिन इसके लिए कामगारों की सहमति जरूरी होगी और उन्हें ओवरटाइम का भुगतान करना होगा।

यह सभी कानून राज्य में श्रमिकों, किसानों और युवाओं के लिए नए अवसर और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है।

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