पाकिस्तान भेजे जा रहे परिवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जांच पूरी होने तक भारत में रहने की अनुमति

दिनाँक 02/05/2025 नई दिल्ली

नई दिल्ली, 2 मई: जम्मू-कश्मीर के एक छह सदस्यों वाले परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, इस परिवार को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि पहले परिवार द्वारा पेश किए गए भारतीय नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाए। जांच पूरी होने तक उन्हें पाकिस्तान न भेजा जाए।

परिवार का दावा है कि उनके पास भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जब तक दस्तावेजों की जांच नहीं हो जाती, तब तक परिवार को देश में ही रहने दिया जाए।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि यह आदेश सिर्फ इस खास मामले के हालात को देखते हुए दिया गया है। इसे भविष्य में किसी और मामले के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा।

इसी बीच, 24 अप्रैल से 2 मई तक अटारी बॉर्डर से भारत-पाकिस्तान के बीच यात्रा करने वालों के आंकड़े भी सामने आए हैं। इस दौरान 953 लोग भारत से पाकिस्तान गए, जबकि 1841 यात्री पाकिस्तान से भारत आए।

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