लोकसभा में पेश हुआ ‘एक देश एक चुनाव’ विधेयक: कब और कैसे लागू होगा?

“One Nation One Election Bill: ‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया गया। इससे पहले बीते गुरुवार को इसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। वहीं, सितंबर में कोविंद समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई थी”

दिनाँक 18/12/2024 नई दिल्ली

लोकसभा में ‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक पेश किया गया है, जिसे लेकर विभिन्न विपक्षी दलों ने विरोध किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं, जो अब तक अलग-अलग समय पर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में इसे उठाया था, और अब इसे विधेयक के रूप में पेश किया गया है।

इस बदलाव के पीछे एक कारण है चुनावों के खर्च को कम करना, क्योंकि अलग-अलग चुनावों पर ज्यादा खर्च होता है। पहले, 1951 से 1967 तक देश में एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन बाद में यह प्रक्रिया टूट गई। अब, अगर इसे लागू किया जाता है, तो संविधान में संशोधन और राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि वह एक साथ चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन यह काम विधायिका को तय करना होगा।

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