दिनाँक 05/06/2025 नई दिल्ली
प्रयागराज : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी समन रद्द कराने की याचिका को खारिज कर दिया है।
मामला 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि “चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं।” इसी बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था, जिसे रद्द कराने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। अब हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के तहत हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की छूट मिल जाती है।
कोर्ट ने साफ कहा कि देश की सेना का सम्मान हर हाल में सर्वोपरि है और इस तरह की टिप्पणी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
राहुल गांधी ने अपने बयान में आरोप लगाया था कि “देश के मीडिया और नेता चीन द्वारा 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन कब्जाने, 20 सैनिकों की शहादत और अरुणाचल में जवानों की पिटाई जैसे मुद्दों पर चुप हैं।”
कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी को इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही का सामना करना होगा।


