राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज, दिल्ली पुलिस ने केस किया दाखिल, जाने किन धाराओं में दाखिल हुआ केस

“बाबासाहेब आंबेडकर से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष और सत्तापक्ष के सांसदों में हंगामा, गुरुवार को संसद परिसर में सत्तापक्ष और विपक्ष में धक्का-मुक्की हुई”

दिनाँक 19/12/2024 नई दिल्ली

संसद परिसर विवाद: राहुल गांधी पर FIR दर्ज, भाजपा और कांग्रेस में तीखा आरोप-प्रत्यारोप, संसद भवन परिसर में धक्का-मुक्की के मामले में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामला भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, हेमंग जोशी और अनुराग ठाकुर की शिकायत पर दर्ज किया गया है।

FIR में धाराएं

संसद मार्ग थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 117, 115, 125, 131, 351 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भाजपा का आरोप

भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी ने धक्का-मुक्की की, जिससे उनके सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी को इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया।

राहुल गांधी का पक्ष

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने उन्हें और अन्य विपक्षी नेताओं को संसद में जाने से रोका और धक्का-मुक्की की। उन्होंने कहा, “भाजपा के सांसद धमका रहे थे और धक्का दे रहे थे। यह संसद है, अंदर जाना हमारा अधिकार है।”

कैसे शुरू हुआ विवाद?

विवाद की जड़ गृह मंत्री अमित शाह की बाबासाहेब आंबेडकर पर की गई टिप्पणी है। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इसे आंबेडकर का अपमान बताया, जबकि भाजपा ने कांग्रेस पर हमेशा आंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया।

विरोध प्रदर्शन का माहौल

गुरुवार को संसद भवन के ‘मकर द्वार’ के पास सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों ने जमकर नारेबाजी की और एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगाए।

कांग्रेस की मांग

कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह को अपने बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। पार्टी ने इस मुद्दे पर देशव्यापी प्रदर्शन करने की बात कही है।

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