अटाला मस्जिद मामला हाई कोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई, ओवैसी ने जताई नाराज़गी

“यह मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद की जमीन को लेकर दावे और विरोध सामने आए हैं, जिस पर अदालत ने सुनवाई शुरू की है”

जौनपुर की अटाला मस्जिद से जुड़े विवाद में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट को यह तय करना है कि जौनपुर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो सकती है या नहीं। मामले की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।

क्या है विवाद?
संतोष कुमार मिश्रा और स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने दावा किया है कि अटाला मस्जिद पहले अटाला देवी मंदिर थी। उन्होंने मस्जिद की जगह पर पूजा करने का अधिकार मांगा है और गैर-हिंदुओं को वहां प्रवेश से रोकने की मांग की है।

जौनपुर कोर्ट का फैसला
इस साल मई में जौनपुर कोर्ट ने इस मुकदमे को पंजीकृत किया और सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया। अगस्त में कोर्ट ने कहा कि यह मामला सुनवाई योग्य है।

वक्फ अटाला मस्जिद का पक्ष
मस्जिद प्रशासन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जौनपुर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह मस्जिद 1398 से वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत है और यहां मुस्लिम समुदाय नियमित रूप से नमाज अदा करता है।

वक्फ प्रशासन ने तर्क दिया है कि वादी संस्था कानूनी रूप से इस मुकदमे को दायर करने के योग्य नहीं है और मुकदमे को खारिज किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया, जो गलत है।

अब आगे क्या?
इलाहाबाद हाई कोर्ट 9 दिसंबर को सुनवाई के बाद तय करेगा कि जौनपुर कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी या नहीं। मामला फिलहाल विचाराधीन है।

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