AAP की ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ पर अदालत में सुनवाई, दिल्ली HC ने पूछा- ये चुनाव याचिका कैसे स्वीकार्य है

“दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ पर याचिकाकर्ता विजय कुमार से दलीलें देने को कहा और मामले की सुनवाई 10 जनवरी तक स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि कुमार ने दिल्ली में सत्तारूढ़ दल द्वारा महिलाओं को ₹2,100 मासिक वजीफा देने की कथित झूठी घोषणा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी।

दिनाँक 10/01/2025 नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को वजीफा देने के दिल्ली सरकार के चुनावी वादे के खिलाफ याचिका पर सवाल उठाए। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने याचिकाकर्ता से पूछा कि यह याचिका चुनाव याचिका के रूप में कैसे स्वीकार की जा सकती है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह जनहित याचिका दायर करें।

याचिकाकर्ता विजय कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पहले ऐसी किसी योजना को लागू करने से इनकार किया था, लेकिन चुनावी प्रचार में यह झूठी घोषणा की गई। उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर अदालत से चुनाव आयोग को शीघ्र निपटान करने का निर्देश देने की मांग की। अदालत ने मामले की सुनवाई 10 जनवरी तक स्थगित कर दी।

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