“दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर बैन का आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि देश भर में लागू होना चाहिए।”
दिनाँक 12/09/2025 नई दिल्ली
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पटाखों पर बैन सिर्फ राजधानी और आसपास के इलाकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।
जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा –
“साफ और प्रदूषण मुक्त हवा सिर्फ दिल्ली में रहने वाले एलीट लोगों का अधिकार नहीं है। देश के हर नागरिक को स्वच्छ हवा का हक है।”
बेंच ने सवाल उठाया कि अगर दिल्ली वालों को स्वच्छ हवा मिल सकती है तो देश के बाकी हिस्सों में रहने वालों को क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए कि दिल्ली राजधानी है और यहां सुप्रीम कोर्ट है, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ उन्हें ही प्रदूषण मुक्त हवा मिले।
दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में पहले से ही पटाखों की बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह बैन है। लेकिन इस फैसले को फायरवर्क ट्रेडर्स एसोसिएशन, इंडिक कलेक्टिव और हरियाणा फायरवर्क मैन्युफैक्चरर्स जैसी संस्थाओं ने चुनौती दी है। उनका कहना है कि कई कारोबारियों के पास 2027-28 तक के वैध लाइसेंस थे, जिन्हें कोर्ट के आदेश के बाद रद्द किया जा रहा है।


