दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर ईंधन बैन का फैसला, 1 नवंबर 2025 से लागू होगा नियम

दिनाँक 09/07/2025 नई दिल्ली

दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने बड़ा फैसला लिया है। अब 1 नवंबर 2025 से दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और सोनीपत में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।

पहले ये नियम 1 जुलाई से लागू होना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतें और जनता की आपत्ति के चलते इसे टाल दिया गया था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी CAQM को चिट्ठी लिखकर कहा था कि जब तक पूरे एनसीआर में एक जैसा नियम नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अब नए फैसले के मुताबिक, सभी प्रमुख एनसीआर जिलों में ये नियम एक साथ लागू होगा।

इसके लिए पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की उम्र जांचने के लिए ANPR कैमरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही पंपों पर बोर्ड भी लगाए जाएंगे, जिसमें साफ लिखा होगा कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा।

CAQM ने सरकार को 3 महीने का वक्त दिया है ताकि इस सिस्टम में आ रही तकनीकी दिक्कतें दूर की जा सकें।

इस मुद्दे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से पूरे देश के लिए समान नियम बनाने की अपील की जाएगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी कहा था कि सिर्फ दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को बैन करना तर्कसंगत नहीं है।

अब देखना होगा कि नवंबर से ये नया नियम कितनी सख्ती से लागू होता है और प्रदूषण कम करने में कितना असर दिखाता है।

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