बकरीद पर दिल्ली सरकार की सख्त एडवाइजरी, अवैध कुर्बानी पर रोक

दिनाँक 07/06/2025 नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने बकरीद के मौके पर राजधानी में अवैध कुर्बानी रोकने के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक, गाय, ऊँट, बछड़े और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की बलि पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही कुर्बानी सिर्फ प्रशासन द्वारा तय किए गए स्थानों पर ही दी जा सकेगी।

एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि सड़कों, गलियों और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी देना कानूनन मना है। इसके अलावा कुर्बानी के फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने पर भी रोक लगा दी गई है।

सरकार ने पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई नियम तोड़े, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाएगा, लेकिन कानून और पशु क्रूरता कतई बर्दाश्त नहीं होगी।

एडवाइजरी के तहत कुछ मुख्य कानून भी लागू किए गए हैं, जैसे पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960, पशु परिवहन नियम 1978, स्लॉटर हाउस नियम 2001, और दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 1994।

सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि ऊँट की बलि अवैध है। इसके अलावा गर्भवती पशु, तीन महीने से कम उम्र के बच्चे वाले पशु, और बिना डॉक्टर की जांच के जानवरों की कुर्बानी भी नहीं दी जा सकती।

यह एडवाइजरी सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, नगर निगम और संबंधित विभागों को भेजी गई है। साथ ही, सरकार ने नागरिकों से नियमों का पालन करने और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना देने की अपील की है, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और स्वच्छ तरीके से मनाया जा सके।

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