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लोकसभा में पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल, रियल मनी गेम्स पर लगेगी रोक

दिनाँक 20/08/2025 नई दिल्ली

लोकसभा में बुधवार को हंगामे के बीच केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग के प्रमोशन और रेगुलेशन से जुड़ा बिल पेश किया, जिसे सदन ने पास कर दिया। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करना और रियल मनी गेम्स पर रोक लगाना है। आने वाले समय में ड्रीम-11, रमी जैसे कई ऐप बंद हो सकते हैं।

सरकार के अनुसार, हर साल करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा गंवा देते हैं। ऑनलाइन गेमिंग की लत से कई लोग कर्ज में डूब जाते हैं, आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं और कभी-कभी आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं।

बिल की मुख्य बातें:

  1. ई-स्पोर्ट्स को कानूनी मान्यता – अब ई-स्पोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर खेल का दर्जा मिलेगा।
  2. सजा और जुर्माना – रियल मनी गेम ऑफर करने या उसका प्रचार करने पर 3 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। विज्ञापन करने वालों को 2 साल की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। बार-बार उल्लंघन करने पर सजा 5 साल तक और जुर्माना और भी ज्यादा हो सकता है।
  3. ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक – जिन गेम्स में पैसों का लेन-देन होता है, उन पर पूरी तरह बैन लगाया जाएगा और इन्हें प्रमोट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।