दिनाँक 01/08/2025 नई दिल्ली
कर्नाटक के मैसूर जिले के केआर नगर की एक घरेलू सहायिका द्वारा दर्ज कराए गए बलात्कार मामले में शुक्रवार को विशेष अदालत ने पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराया। यह फैसला सिर्फ 14 महीने में सुनाया गया, जो किसी भी आपराधिक मुकदमे के लिहाज से बेहद तेज़ है। अब अदालत शनिवार को सजा का एलान करेगी।
कोर्ट के फैसले के बाद रेवन्ना भावुक हो गए और कोर्ट रूम से बाहर निकलते समय रो पड़े।
क्या हैं आरोप?
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि रेवन्ना ने उसके साथ दो बार बलात्कार किया और उस घिनौने कृत्य का वीडियो भी बनाया। यह मामला सीआईडी के साइबर क्राइम थाने में दर्ज किया गया था।
अहम सबूत: साड़ी पर मिला डीएनए
जांच के दौरान पीड़िता ने उस साड़ी को बतौर सबूत पेश किया, जिसे उसने घटना के वक्त पहना था। फोरेंसिक जांच में उस साड़ी पर रेवन्ना के शुक्राणु की पुष्टि हुई, जिसे अदालत ने अहम सबूत माना।
जांच में जुटे 123 सबूत, 2000 पन्नों की चार्जशीट
सीआईडी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने इंस्पेक्टर शोभा के नेतृत्व में मामले की जांच की। इस दौरान कुल 123 साक्ष्य जुटाए गए और लगभग 2,000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई।
दिसंबर 2024 में हुआ था केस दर्ज
यह मामला 31 दिसंबर 2024 को दर्ज किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने सात महीनों में 23 गवाहों से पूछताछ की और वीडियो क्लिप्स, एफएसएल रिपोर्ट व अन्य सबूतों की गहन समीक्षा की।अब पूरे देश की नजर शनिवार को आने वाली सजा पर टिकी है।


